संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Culture And Education Rights)


अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है - अनुच्छेद 29 (1) भारत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाये रखने का अधिकार प्रदान करता है।

  • इसी अनुच्छेद 29 (2) के अनुसार राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में केवल धर्म मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोक सकता है। 

  • अनुच्छेद 30 यह उपबन्धित करता है कि भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रबंध का अधिकार होगा।