राज्य का महाधिवक्ता
(Advocate General of the State)संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता पद की व्यवस्था की गयी है। जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
योग्यता -
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए योग्य होने वाले व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए।उसे दस वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव हो।
कार्यकाल -
संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल का कोई निर्धारण नहीं है।वह अपने पद पर राज्यपाल की इच्छा तक पद धारण करता है अर्थात् वह त्याग पत्र तब देता है जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देती है।
4 Comments
sharma club ki post mene dekhi bahut hi achhi hain.
जवाब देंहटाएंsabhi students es side se aasani se teyari kr skte hain.
this side is great.
Fabulous Side
जवाब देंहटाएंnice post
जवाब देंहटाएंVery nice post available there
जवाब देंहटाएंएक टिप्पणी भेजें